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1984 सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली (प्रजातंत्र शक्ति,तरसेम): कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार को जमानत नहीं मिली है. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया.

सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि बीमारी और बढ़ती उम्र के कारण उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे में जमानत दे दी जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना.

सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे ने कहा कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि अस्पताल में भर्ती करना जरूरी नहीं, ऐसे में हम रिहाई को मंजूरी नहीं दे सकते हैं. इसी के साथ सर्वोच्च अदालत ने जमानत की याचिका को खारिज कर दिया.

आपको बता दें कि पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने 1984 सिख विरोधी मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था. कांग्रेस नेता को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगा. इससे पहले मई में भी सज्जन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जमानत की अपील की थी, लेकिन तब सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया था. लेकिन अब सर्वोच्च अदालत ने याचिका खारिज ही कर दी है.

दिल्ली कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में दोषी करार दिया गया था. सज्जन कुमार पर दंगे भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. लंबे वक्त से सज्जन कुमार को मुख्य राजनीतिक धारा से अलग ही रखा गया था, क्योंकि जब भी वह किसी बड़े नेता के साथ दिखते तो विरोध शुरू हो जाता था.

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